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पत्नी के हत्यारे को अदालत ने दी सजा—ए—मौत

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पत्नी के हत्यारे को अदालत ने दी सजा—ए—मौत

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शरीर पर कैमिकल लगाकर अगरबत्ती से लगा दी थी आग
उदयपुर। 30 अगस्त
उदयपुर जिले के मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने बताया कि यह प्रकरण वर्ष 2017 का है। वल्लभनगर थाना पुलिस ने मृतका लक्ष्मी की हत्या के मामले में आरोपी किशनलाल उर्फ किशनदास पुत्र सीताराम निवासी नवानिया को गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार उदयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लक्ष्मी ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसका पति उसे काली और मोटी होने का ताना देता था। आरोपी 24 जून 2017 की रात को एक कैमिकल लेकर आया और पत्नी के सारे कपड़े उतरवाकर उसके पूरे बदन पर वह कैमिकल लगा दिया और कहा कि तू इससे गोरी हो जाएगी। इसके बाद उसने अगरबत्ती से आग लगा दी। जिससे वह बुरी तरह झुलस गई।
राज्य की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोरतम सजा की मांग की। पालीवाल ने आरोपी के विरुद्ध 14 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राहुल चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने आरोपी किशनलाल उर्फ किशनदास को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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