कफ-सिरप से 23 बच्चों की मौत, पांच राज्यों में बैन, सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग
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नई दिल्ली, 7 अक्टूबर: मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश में 19 और राजस्थान में 4 बच्चों की जान गई। मामले के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें CBI जांच और देशभर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने का भी अनुरोध किया है।
तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की कोल्ड्रिफ सिरप फैक्ट्री में 350 से अधिक गड़बड़ियां पाई गईं। जांच में पता चला कि सिरप में जहरीला डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लायकॉल (EG) की मात्रा उच्च है। इसी तरह गुजरात की दो कंपनियों के सिरप में भी यह जहर मिला है।
कोल्ड्रिफ सिरप के बैच SR-13 में 48.6% DEG पाया गया, जो बच्चों के लिए घातक है। अधिकारियों ने इस बैच को जब्त कर बैन कर दिया। सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है और प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।
