LOADING

Type to search

बिना पासपोर्ट भारत में प्रवेश पर 5 साल जेल या 5 लाख जुर्माना

Local

बिना पासपोर्ट भारत में प्रवेश पर 5 साल जेल या 5 लाख जुर्माना

Share

उदयपुर, 9 सितंबर
भारत सरकार गृह मंत्रालय ने 2 सितम्बर 2025 को अप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अधिनियम में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और वीजा उल्लंघन संबंधी मामलों पर कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं। उदयपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन को इस अधिनियम की प्रमुख धाराओं और प्रावधानों की जानकारी दी है।
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उस पर पांच साल की जेल या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहरने या बिना अनुमति प्रवेश करने पर तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन न कराना भी शामिल है।
अधिनियम में वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। टूरिस्ट वीजा लेकर काम करने या रोजगार वीजा के अतिरिक्त अन्य वीजा पर नौकरी करने पर 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह बिना अनुमति तबलीगी, पत्रकारिता या मिशनरी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। वहीं आवास मालिक, शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थानों द्वारा विदेशी नागरिकों की जानकारी छुपाने या न देने पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है।
पुलिस ने बताया कि अपराधों को दुष्प्रेरित करने वालों को भी दंडित किया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु अधिनियम की प्रति उदयपुर पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *