बांसवाड़ा में न्यायालय के रीडर के लिए रिश्वत लेने का आरोप
उदयपुर, 28 अक्टूबर: बांसवाड़ा में 40 हजार रुपए की कथित रिश्वत लेने के मामले में आरोपी होमगार्ड राहुल चंदेल की जमानत अर्जी उदयपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने 27 अक्टूबर को यह आदेश दिया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राजेश पारीक के अनुसार राहुल पर बांसवाड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में रीडर के पद पर कार्यरत संदीप कुमार नानावटी के लिए रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। शिकायतकर्ता चंदा प्रजापति ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में मदद के बदले 40 हजार रुपए मांगे गए थे। शिकायत के सत्यापन के दौरान दो हजार रुपए खर्च-पानी के नाम पर लेने की बात भी सामने आई।
ट्रैप कार्रवाई में पकड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 12 अक्टूबर को ट्रैप कार्रवाई के दौरान राहुल को 40 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश के अनुसार, बरामद नोटों के नंबर पूर्व में तैयार सूची से मेल खाते पाए गए। बातचीत की रिकॉर्डिंग और प्रतिलेख भी जांच पत्रावली में शामिल हैं। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी, जबकि अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता और बरामदगी का हवाला देकर विरोध किया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम टिप्पणी किए बिना जमानत खारिज कर दी।