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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर जेल में जागरूकता शिविर, बंदियों को बताए कानूनी अधिकार

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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर जेल में जागरूकता शिविर, बंदियों को बताए कानूनी अधिकार

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उदयपुर, 9 नवंबर: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर शनिवार को उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव के तत्वावधान में एवं जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। शिविर में महिला और पुरुष दोनों बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कुलदीप शर्मा ने बंदियों को बाल विवाह रोकथाम अभियान, पॉक्सो अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा पोर्टल, राष्ट्रीय लोक अदालत, एलएडीसी योजना और हेल्पलाइन नंबर 15100 जैसी विभिन्न कानूनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय तक पहुँच का समान अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और बंदियों को न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर जेल प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य भी उपस्थित रहे।

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