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डूंगरपुर में सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर रोक

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डूंगरपुर में सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर रोक

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शहर में बनेंगे डॉग फीडिंग पॉइंट, बाहर तैयार होगा नसबंदी और रखरखाव केंद्र
डूंगरपुर, 28 नवम्बर
: डूंगरपुर नगर परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्ट्रीट डॉग नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। शहर में अब निर्धारित डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जबकि शहर के बाहर नसबंदी और रखरखाव केंद्र विकसित किया जाएगा।
नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि भारत में तेजी से बढ़ते रेबीज मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए थे। इन्हीं के आधार पर डूंगरपुर में अब सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। यह नियम न केवल स्ट्रीट डॉग्स बल्कि निजी और पालतू कुत्तों पर भी लागू होंगे।
रेबीज रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगर परिषद ने एक विशेष समिति गठित की है। यह समिति शहर के वार्डों और सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी भोजन फेंकने या कुत्तों को अनियंत्रित रूप से खाना देने पर रोक सुनिश्चित करेगी। भोजन केवल निर्धारित डॉग फीडिंग पॉइंट पर ही दिया जा सकेगा, जहां इसकी व्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी।
शहर के बाहर बनने वाले नसबंदी एवं रखरखाव केंद्र में पकड़े गए प्रत्येक कुत्ते की नसबंदी, कृमिनाश और टीकाकरण किया जाएगा। उपचार के बाद इन कुत्तों को उन्हीं क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

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