विदेशी नागरिकों की सूचना छिपाना पड़ेगा महंगा
Share
नए नियम लागू, सूचना नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
उदयपुर, 11 सितम्बर
भारत सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑर्डर, रूल्स 2025 को 1 सितम्बर से लागू कर दिया है। अब किसी भी विदेशी नागरिक की सूचना समय पर नहीं देने पर होटल, गेस्ट हाउस, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या निजी आवास मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
सीआईडी विशेष शाखा उदयपुर के एएसपी और विदेशी पंजीकरण अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक—जिनमें ओसीआई कार्ड धारक, नेपाल-भूटान व तिब्बत के नागरिक भी शामिल हैं—के ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर देना जरूरी है। डॉ. सिंह ने बताया कि इन नियमों की सख्ती से पालना करना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए उदयपुर जिला कलेक्ट्री परिसर, कक्ष संख्या 310 में बने विदेशी पंजीकरण कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।
होटल/गेस्ट हाउस/होम स्टे आदि में ठहरने की सूचना नहीं देने पर 50 हजार रुपए जुर्माना।
स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे विदेशी छात्र की जानकारी छिपाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना।
अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती विदेशी मरीज की जानकारी नहीं देने पर 1 लाख रुपए जुर्माना।
बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी पर 5 साल जेल या 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों।
