GST की नई दरें कल से लागू, कई जरूरी सामान सस्ते होंगे
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सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18%
नई दिल्ली, 21 सितंबर: 22 सितंबर से देश में GST की नई दरें लागू होंगी। अब पहले के चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है। इससे दैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन-शैंपू, UHT दूध के साथ AC, टीवी और छोटी कारें भी सस्ती होंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को 0 कर दिया गया है।
पुराने स्टॉक पर भी लागू होगी नई दर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, ग्राहकों को नई घटाई गई दरों का फायदा मिलेगा। NPPA ने दवाओं की MRP अपडेट करने के आदेश दिए हैं। दुकानदारों को revised प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर और स्टेट ड्रग कंट्रोलर को देना अनिवार्य होगा।
कैसे मिलेगा फायदा – एक उदाहरण
अगर कोई हेयर ऑयल की बोतल 100 रुपए की थी और पहले 18% GST लगता था, तो कुल कीमत 118 रुपए थी। अब 5% GST लागू होने पर कुल कीमत 105 रुपए होगी। यानी ग्राहक को 13 रुपए की बचत होगी।
शिकायत का अधिकार
अगर दुकानदार नई दर के अनुसार कीमत नहीं घटाते हैं तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1800-11-4000), CBIC GST हेल्पलाइन (1800-1200-232) और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट के जरिए शिकायत की जा सकती है। बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना होगा। इस बदलाव से न केवल रोजमर्रा की जरूरतों के सामान सस्ते होंगे, बल्कि घरेलू उपकरण और गाड़ियां भी किफायती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधे फायदा मिलेगा।
