नवजात और परित्यक्त बच्चों के लिए जारी किए नए सुरक्षा नियम
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बाल कल्याण समिति को 24 घंटे में जानकारी देना अनिवार्य
उदयपुर, 12 अक्टूबर: राजस्थान सरकार के बाल अधिकारिता विभाग और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी ने नवजात और परित्यक्त बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रसूति केंद्र, फर्टिलिटी सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू होंगे और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
यदि कोई अनाथ या परित्यक्त शिशु किसी आश्रय स्थल या अन्य स्थान पर पाया जाता है, तो उस संस्थान का डॉक्टर, नर्स, प्रबंधक या कर्मचारी बच्चे का पूरा विवरण लेकर 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
अस्वस्थ शिशुओं की रिपोर्टिंग भी जरूरी: 2 साल से कम उम्र के किसी अस्वस्थ शिशु की जानकारी लिखित रिपोर्ट के साथ 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को दी जाएगी। शिशु के स्वस्थ होने पर उसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा।
