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फसल बीमा क्लेम न देने पर रिलायंस इंश्योरेंस पर जुर्माना

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फसल बीमा क्लेम न देने पर रिलायंस इंश्योरेंस पर जुर्माना

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उपभोक्ता मंच का फैसला, ₹2.07 लाख ब्याज सहित देने का आदेश
प्रतापगढ़, 18 नवम्बर(विजन 360 न्यूज डेस्क):
जिला उपभोक्ता मंच प्रतापगढ़ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। मंच ने रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को फसल नुकसान के बीमा क्लेम की राशि पीड़ित किसान को ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
यह मामला वर्ष 2023 में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण हुई खरीफ फसल के नुकसान से संबंधित है। किसान ने नियमानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का भुगतान किया था। फसल खराब होने के बाद किसान ने क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी द्वारा कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई। इसके उपरांत, पीड़ित किसान (परिवादी) ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता मंच में प्रार्थना पत्र पेश किया।
जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादी की दलीलों को स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी माना। मंच ने कंपनी को आदेश दिया कि वह फसल क्षतिपूर्ति हेतु ₹1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये) की क्लेम राशि का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, किसान को हुए मानसिक संताप के लिए ₹25,000/- और अधिवक्ता फीस के रूप में ₹7,000/- भी अदा करे। इस प्रकार, कंपनी को कुल ₹2,07,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

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