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उच्चतम न्यायालय ने वेदांता मामले में जनहित याचिका खारिज की

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उच्चतम न्यायालय ने वेदांता मामले में जनहित याचिका खारिज की

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विदेशी कंपनी वायसराय के आरोपों की जांच की मांग पर रोक
उदयपुर, 12 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी वायसराय रिसर्च द्वारा वेदांता समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह सवाल भी उठाया कि भारत के बाहर की कंपनियां यह जानने में इतनी चिंतित क्यों हैं कि हम अपने कामकाज कैसे संचालित करते हैं।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने शक्ति भाटिया द्वारा दायर याचिका को खारिज किया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता इसे वापस ले लेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायसराय रिसर्च एलएलसी शॉर्ट-सेलर है और याचिकाकर्ता केवल प्रसिद्धि चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बाहरी एजेंसियां रिपोर्ट बनाकर भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। याचिका में केवल सेबी और आरबीआई से आरोपों की जांच करने की मांग थी, जिसमें याचिकाकर्ता वायसराय के तरीकों का समर्थन नहीं करते।

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