नीलगाय से टकराने से हुई थी मौत, अब देना होगा साढ़े आठ लाख रुपए का हर्जाना
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हादसे के लिए राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर उदयपुर, तहसीलदार मावली, वन विभाग, पंचायत समिति मावली और ग्राम पंचायत गुड़ली को ठहराया जिम्मेदार, सभी को मिलकर देना होगा हर्जाना
उदयपुर, 3 नवम्बर: साढ़े चार साल पहले फरवरी 2021 में नीलगाय से टकराने से हुई एक व्यक्ति की मौत को लेकर मावली की अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। इस घटना को लेकर राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन के साथ वन विभाग, पुलिस और पंचायत समिति को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर 8 लाख 52 हजार 320 रुपए का हर्जाना लगाया है। यह रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
पीड़ित पक्ष के एडवोकेट पराग अग्रवाल ने बताया कि मावली क्षेत्र के खेमली स्टेशन निवासी दुर्गाशंकर की मौत फरवरी 2021 में नीलगाय से टकराने के कारण हुई थी। मृतक की पत्नी कमला बाई और दो नाबालिग पुत्रों ने इस हादसे को लेकर इस मामले में राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर उदयपुर, तहसीलदार मावली, वन विभाग, पंचायत समिति मावली और ग्राम पंचायत गुड़ली के खिलाफ वाद दायर किया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह दुर्घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम थी, क्योंकि नीलगाय जैसी जंगली जानवरों की अनियंत्रित आवाजाही को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी ने गत पिछले दिनों सुनाए गए फैसले में कहा कि मृतक के परिवार को कुल ₹8,52,320/- का मुआवजा दिया जाए। यह राशि प्रतिवादी विभागों को संयुक्त रूप से वाद दायर होने की तारीख 25 फरवरी 2021 से लेकर वसूली तक 9% वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी।
