नशे में हमला कर कर दी थी बेटे की हत्या, आरोपी पिता को उम्रकैद
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राजसमंद, 30 जनवरी: जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में 20 जून 2023 की रात हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पिता देवीसिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक रामलाल जाट के अनुसार देवीसिंह नशे की हालत में परिवारजनों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। बेटे चैनसिंह ने पिता को रोकने का प्रयास किया तो विवाद बढ़ गया। आरोपी ने लकड़ी उठाकर कनपटी सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर वार किए। गंभीर घायल चैनसिंह को तुरंत छापली के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर पूरी जांच की। न्यायालय में 13 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेज पेश किए गए।
सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का शर्मा ने आरोपी देवीसिंह उर्फ गंगुसिंह को दोषसिद्ध कर उम्रकैद की सजा सुनाई। इस सजा के साथ ही आरोपी पर अर्थदंड लगाया गया है, जिससे न्याय और हत्याकांड में परिवार के प्रति जिम्मेदारी की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हुई।
