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सीसारमा में यूडीए ने बिना स्वीकृति बना तीन मंजिला होटल सीज किया

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सीसारमा में यूडीए ने बिना स्वीकृति बना तीन मंजिला होटल सीज किया

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कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन तक नहीं कराया, बुझड़ा में भी होटलनुमा भवन सील
उदयपुर, 1 नवम्बर:
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर से सटे सीसारमा गांव में बिना स्वीकृति बनाए गए तीन मंजिला होटल भवन को सीज कर दिया। निर्माणकर्ता ने न तो प्राधिकरण से भवन निर्माण की स्वीकृति ली थी और न ही कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन (एलयूसी) करवाया था।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम सीसारमा की आराजी संख्या 4299, 4300, 4760 आदि कृषि भूमि पर बिना अनुमति बेसमेंट, भूतल और तीन मंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा था। इस पर प्राधिकरण ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माणकर्ता ने किसी प्रकार के स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देश पर तहसीलदार रणजीतसिंह विठू और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल भवन को सीज कर दिया।
इसी तरह राजस्व ग्राम बुझड़ा में भी आराजी संख्या 43, 45, 46 पर बिना स्वीकृति बनाए जा रहे बहुमंजिला होटलनुमा व्यवसायिक भवन को भी प्राधिकरण ने सील किया है। आयुक्त जैन ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और बिना भू-उपयोग परिवर्तन या स्वीकृति लिए किसी भी व्यावसायिक निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

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