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बांसवाड़ा में पत्नी की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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बांसवाड़ा में पत्नी की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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पचास हजार रुपए का जुर्माना भी
बांसवाड़ा, 30 जनवरी:
बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने खांडाडेरा निवासी सोहन को पत्नी मंजुला की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। कोर्ट ने मामले में बेटे की गवाही और एफएसएल की डीएनए रिपोर्ट को निर्णायक आधार माना।
घटना 26 अक्टूबर 2023 की सुबह हुई थी। मृतका के बेटे संदीप ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां को रोटी बनाने के लिए आवाज दे रहा था, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पिता सोहन ने दरवाजा खोला, तो हाथ में खून सना खाट का लकड़ी का उपला लेकर भागने लगा। कमरे के अंदर संदीप ने अपनी मां को खून से लथपथ मृत पाया, सिर पर गंभीर चोटें थीं।
अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 28 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। डीएनए रिपोर्ट में घटनास्थल से और आरोपी के पास से बरामद लकड़ी पर मिली खून की गुदड़ी मृतका के डीएनए से मेल खाती पाई गई।
कोर्ट ने बेटे की गवाही को विश्वसनीय माना और आरोपी का मानसिक अस्वस्थ होने का दावा खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि सामान्य परिस्थितियों में कोई बेटा पिता पर इतना गंभीर अपराध झूठा आरोप नहीं लगाएगा। अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने की।

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