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कन्हैयालाल हत्याकांड: आरोपी को मिली ज़मानत बरकरार

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कन्हैयालाल हत्याकांड: आरोपी को मिली ज़मानत बरकरार

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उदयपुर, 2 सितम्बर: सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को मिली ज़मानत रद्द करने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दीं। एनआईए और कन्हैयालाल के बेटे ने राजस्थान हाईकोर्ट के ज़मानत आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल की आवश्यकता नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जावेद ने हमलावरों को कन्हैयालाल के ठिकाने की जानकारी देकर अपराध में अहम भूमिका निभाई। एनआईए के अनुसार जावेद पास की दुकान पर काम करता था और उसने हमलावरों को मौके की सूचना दी। 28 जून 2022 को उदयपुर के हाथीपोल क्षेत्र में कन्हैयालाल की दुकान पर दो हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। घटना सांप्रदायिक तनाव का कारण बनी थी और फिलहाल एनआईए मामले की जांच कर रही है।

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