गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी प्रेमी उम्रकैद की सजा से दंडित
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चित्तौड़गढ़| 18 अगस्त 2025
चित्तौड़गढ़ की एससी/एसटी अत्याचार निवारण कोर्ट ने सोमवार को 25 साल की कॉलेज छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी सत्यनारायण उर्फ विराट जाट को उम्रकैद और 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतका के माता-पिता को मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।
प्रेम संबंध और नाराजगी बनी हत्या की वजह
यह दुखद घटना 25 अक्टूबर 2021 की है, जब बराड़ा पुलिया के पास एक नाले में महिला का शव मिला था। पुलिस ने जांच कर मृतका की पहचान 25 वर्षीय कॉलेज छात्रा के रूप में की, जो अनुसूचित जाति से संबंधित थी।
जांच में पता चला कि मृतका का प्रेम संबंध रोलाहेड़ा निवासी सत्यनारायण से था। हालांकि, लड़की की सगाई हो गई थी, जिससे आरोपी नाराज था। उसने लड़की से मिलने का बहाना बनाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। लड़की कमजोर पड़ गई, तब आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया।
हत्या के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की। आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या, साक्ष्य मिटाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
ट्रायल के दौरान कुल 119 दस्तावेज और 43 गवाह पेश किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक हंसराज रांकावत ने बताया कि सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
परिवार को आर्थिक सहायता की सिफारिश
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मृतका के माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश की, ताकि वे इस त्रासदी से कुछ हद तक उबर सकें। इस निर्णय से परिवार को न्याय की उम्मीद और थोड़ी राहत मिली है।
