ब्राउन शुगर रखने वाले दो युवकों को दो-दो साल की सजा
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ब्राउन शुगर रखने वाले दो युवकों को दो-दो साल की सजा
डूंगरपुर कोर्ट का फैसला, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
उदयपुर। 1 अगस्त
डूंगरपुर जिले की विशिष्ट एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ रखने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा के अनुसार, 1 अक्टूबर 2019 को कोतवाली थाना पुलिस ने सिंटेक्स चौराहे पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान दो युवक बाइक से नवडेरा की ओर से आते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस को देखकर वे बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ व तलाशी के दौरान फतेहपुरा निवासी पप्पू और नवडेरा निवासी ओमप्रकाश के पास से कुल 14.73 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था। अनुसंधान पूरा कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले की अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा और जुर्माने का आदेश सुनाया।
