GST के नए नियम: अब सिर्फ 2 स्लैब, रोजमर्रा की चीजें सस्ती
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नई दिल्ली | 3 सितम्बर
GST काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए टैक्स स्लैब्स को घटाकर सिर्फ दो कर दिया है। अब 5% और 18% के स्लैब रहेंगे। लग्जरी और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगेगा। ये नियम 22 सितम्बर से लागू होंगे।
आम आदमी को बड़ी राहत
- दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना जैसे फूड आइटम्स अब पूरी तरह GST फ्री।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
- हेयर ऑयल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, बर्तन, नमकीन, घी, चीज़ और बच्चों के डायपर्स जैसे सामान पर टैक्स 18%/12% से घटकर 5% हो गया है।
सरकार का मकसद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बदलाव का उद्देश्य आम जरूरत की चीजें सस्ती करना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को हतोत्साहित करना है।
पीएम मोदी ने कहा
पीएम मोदी ने X पर लिखा—
“GST रेट्स में कटौती से आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार करना आसान होगा। ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे।”
पृष्ठभूमि
- 56वीं GST काउंसिल की मीटिंग 3 सितम्बर को दिल्ली में हुई।
- कुल 33 मेंबर्स शामिल रहे, जिनमें केंद्र व राज्यों के वित्त मंत्री थे।
- इससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
नया स्ट्रक्चर दिवाली से पहले आम जनता को राहत देगा और कारोबारियों के लिए व्यवस्था सरल बनेगी।
