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दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माण की अनुमति, बिक्री पर रोक

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दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माण की अनुमति, बिक्री पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
नई दिल्ली, 26 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माण की अनुमति दे दी है, लेकिन बिक्री पर रोक जारी रहेगी। केवल वे मैन्युफैक्चरर्स पटाखा बना सकते हैं जिनके पास NEERI और PESO का ग्रीन पटाखा बनाने का परमिट है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट की शर्तें और कारण
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि पूरी तरह बैन न तो संभव है, न ही उचित। निर्माण के नियमों का पालन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को अनुमति दी जाए। बिक्री को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के रोजगार व आजीविका की रक्षा भी जरूरी है।
सुनवाई में प्रमुख दलीलें
ASG भाटी: केंद्र ने देशव्यापी बैन का सुझाव नहीं दिया।
एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह: प्रदूषण से बुजुर्ग व बीमार प्रभावित हैं, गलत सामग्री का इस्तेमाल रोकना चाहिए।
CJI: नियमों का पालन करने वालों को निर्माण की अनुमति दी जाए, लेकिन बिक्री न हो।
पिछली पृष्ठभूमि
3 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पूरे साल पटाखों पर बैन का आदेश दिया था।
12 सितंबर: कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अगर दिल्ली-NCR में बैन है, तो देशभर में भी लागू होना चाहिए।
14 अक्टूबर: GRAP-1 लागू, एयर क्वालिटी सुधार के उपाय आदेशित।

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