राजसमंद झील के अवैध अवरोध होंगे ध्वस्त: हाईकोर्ट का आदेश
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राजसमंद, 1 अक्टूबर: राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक राजसमंद झील की मूल स्वरूप और जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने झील में पानी की प्राकृतिक आवक में बाधा डाल रहे सभी अवैध अवरोधों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि झील में आने वाली नदियों और नालों पर वर्षों से बने अतिक्रमण और अवैध निर्माण न केवल जल संरक्षण के लिए खतरा हैं बल्कि झील के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर रहे हैं। अदालत ने जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर निकायों को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि झील तक जल पहुंचने का प्राकृतिक प्रवाह अविरल बना रहे।
