सात साल पुराने जानलेवा हमले में तीन को पांच-पांच साल की सजा
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अदालत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने का दिया संदेश
चित्तौड़गढ़, 4 अक्टूबर: सात साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में चित्तौड़गढ़ की अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, विनोद कुमार बैरवा की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 85,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस घटना का संबंध जून 2018 में चंदेरिया थाना क्षेत्र में हुई पुरानी रंजिश से था, जिसमें पीड़ित जगदीश चंद्र और उनके पुत्र दिनेश पर गौरीलाल गुर्जर व राजू गुर्जर ने तलवार से हमला किया था।
जांच में आरोपी कैलाश, लक्ष्मण, प्रभुलाल, कमलेश और गणपत गुर्जर का प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 25 दस्तावेज और 20 गवाहों के बयान पेश किए गए। आरोपी नारायण गुर्जर की मौत के कारण उनकी फाइल बंद कर दी गई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक बताया ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से उन्हें राहत मिली।
