LOADING

Type to search

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 10 साल कैद

Local

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 10 साल कैद

Share

पोक्सो कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माना भी लगाया
बांसवाड़ा, 30 अक्टूबर (विजन 360 न्यूज):
विशेष न्यायालय (पोक्सो) की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी सुनील पुत्र रामसिंह को 10 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने 26 अप्रैल 2022 को महात्मा गांधी चिकित्सालय में रिपोर्ट दी थी कि बीती रात पति और बच्चे शादी समारोह में गए थे। वह अपनी छोटी बेटी के साथ घर के आंगन में सो रही थी, तभी देवर का बेटा सुनील आया और मारपीट कर गला दबाने से वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि सुनील उसकी बेटी को उठाकर जंगल की ओर ले गया था। बाद में बच्ची घर लौटती मिली, जिसके ठोड़ी पर चोट के निशान थे।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेन्द्रनाथ पुरोहित ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी करार दिया। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलाने की सिफारिश भी की।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *