नाबालिग से छेड़छाड़, युवक को मिली दो साल की सजा
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उदयपुर, 6 नवम्बर: नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में कोर्ट में आरोपी को दो साल की सजा सुनाई।
मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार ओझा ने बताया कि घटना 29 सितम्बर 2021 की है। पीड़िता अपने घर के पीछे खेत में भुट्टे तोड़ रही थी, जब दो युवक चेतन और सुरेश मोटरसाइकिल पर आकर उसे पकड़ने और छेड़छाड़ करने लगे। उसने शोर मचाया तो माता-पिता और पति मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त चेतन ने पीड़िता की कमर और छाती पकड़कर उसकी लज्जा भंग की। फलासिया थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में 10 गवाह और 4 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने अभियुक्त चेतन पुत्र संकराराम (24) निवासी जालौर हाल बिछीवाड़ा थाना फलासिया को दो वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में दूसरे आरोपी सुरेश पुत्र घमंडाराम का फैसला वर्ष 2023 में ही हो चुका। कोर्ट के अनुसार अर्थदंड जमा होने पर राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
