मां-बेटे की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
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गहने लूटने की नीयत से की थी वारदात, अदालत ने 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया
प्रतापगढ़, 25 नवंबर (विजन 360 न्यूज डेस्क): जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी की अदालत ने मां और बेटे की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 22 सितंबर 2022 को हुई दिल दहला देने वाली घटना के मामले में दिया गया है, जिसमें दोनों की सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर गहने लूटे गए थे।
लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि 23 सितंबर 2022 को शिवलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह बीमार मां को देखने आकोदड़ा गया था। अगले दिन सुबह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी सोहनी बाई और बेटा पंकज की रात में अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। घर पहुंचने पर खून से लथपथ शव, टूटा सामान और पत्नी के पैरों से चांदी की कड़िया व पायल गायब मिलीं।
सालमगढ़ थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच करते हुए चालान पेश किया। केस को केस ऑफिसर स्कीम में रखा गया। जांच अधिकारी पेशावर खां और रोहित कुमार रहे। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों, 86 दस्तावेज और 14 आर्टिकल प्रस्तुत किए।
अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को धारा 460 व 394 में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य पक्ष से लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी और फरियादी पक्ष से एडवोकेट मनीष नागर ने पैरवी की।
