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हत्या के दोषी को उम्रकैद, 25 हजार रुपए का जुर्माना

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हत्या के दोषी को उम्रकैद, 25 हजार रुपए का जुर्माना

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केसरपुरा हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीड़ित परिवार को मिला न्याय
प्रतापगढ़, 2 दिसम्बर (विजन 360 न्यूज डेस्क):
प्रतापगढ़ जिले के केसरपुरा गांव में हुए हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी राजमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने राजमल को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था।
घटना 7 नवंबर 2024 को हुई थी। मृतक मोहनलाल की हत्या उनके घर के आंगन में सोते समय की गई। सुबह परिजन जब उन्हें उठाने गए, तो उनके मुंह से खून बह रहा था और सिर पर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंचने पर आरोपी राजमल अपने घर के बाहर खून से सना मिला और उसने परिजनों को धमकी भी दी। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, तो वह जंगल की ओर भाग गया। थाना रठाजना पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार मेघवाल ने पर्याप्त साक्ष्यों के साथ अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश आशा कुमारी ने कहा कि सभी प्रस्तुत साक्ष्य घटना की पुष्टि करते हैं और आरोपी का अपराध स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।
लोक अभियोजक तरूण दास वैरागी ने फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संतोष व्यक्त किया। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा की अनुभूति मिली है।

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