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पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

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पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

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प्रतापगढ़ कोर्ट का फैसला, दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी
प्रतापगढ़, 8 दिसंबर:
जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति की हत्या के आरोप में पत्नी केसर बाई और उसके प्रेमी बंशीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि 2 सितंबर 2022 को कारूलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता भैरूलाल मीणा, निवासी जउखेड़ा (थाना धमोतर) की हत्या कर दी गई है। थाना प्रतापगढ़ से आधी रात को सूचना मिलने पर परिजनों ने अस्पताल में मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें देखीं।
घटनास्थल पर भी भारी मात्रा में खून मिला था। मृतक की दो शादियां थीं और दूसरी पत्नी केसर बाई अक्सर उससे झगड़ा करती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि केसर बाई के बंशीलाल के साथ अवैध संबंध थे और इसी वजह से दोनों ने मिलकर भैरूलाल की हत्या की।
प्रतापगढ़ पुलिस ने मामला धारा 302/34 आईपीसी में दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों के बयान करवाए और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सबूतों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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