LOADING

Type to search

नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के चार दोषियों को 20-20 साल की कैद

Local

नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के चार दोषियों को 20-20 साल की कैद

Share

प्रतापगढ़, 9 दिसंबर: प्रतापगढ़ की पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष की कठोर कारावास और 76-76 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने रेणियामंगरी धरियावद निवासी दीपक, ब्रह्मपुरी धरियावद निवासी दीपक, चितोड़िया भैरूफला धरियावद निवासी जमनाशंकर और ब्रह्मपुरी धरियावद निवासी उमेश को दोषी करार दिया।
घटना 22 दिसंबर 2021 की है। पीड़िता ने 17 जनवरी 2022 को धरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपने परिचितों के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी पेट्रोल पंप के पास चार नकाबपोश आरोपियों ने उनका पीछा किया। जाखम पुल के पास वजपुरा रोड पर आरोपियों ने लाठी से हमला कर मोटरसाइकिल गिरा दी और पीड़िता व उसके साथी के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को सुखली नदी किनारे ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और इस घटना का वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे।
जांच अधिकारी धरियावद संदीप सिंह ने मामले की पूरी जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह, 135 दस्तावेज और 10 आर्टिकल प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य पक्ष की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक तरुणदास बैरागी ने की।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *