प्रेमिका के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या, पति को फांसी की सजा
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उदयपुर, 9 दिसंबर: मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने प्रेमलाल नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी नीमा की हत्या के आरोप में फांसी (मृत्युदंड) और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। एडीजे राहुल चौधरी ने इस अपराध को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी का माना।
मामले का विवरण:
घटना 14 जनवरी 2023 की है। नेगड़िया निवासी भग्गा भील ने पुलिस में अपनी बेटी नीमा (26) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। नीमा की शादी प्रेमलाल (26) से सात साल पहले हुई थी। पति ने एक साल पहले शांता नामक महिला से नाता प्रथा विवाह कर लिया था।
नीमा ने बच्चों के साथ पीहर चली गई थी, लेकिन 12 जनवरी 2023 को प्रेमलाल ने उसे राजसमंद के घोड़ा घाटी बुलाया। बाद में नीमा का मोबाइल स्विच ऑफ मिला और वह लापता हो गई।
दो दिन बाद सिंधु के बीड़े में नीमा का शव मिला। मृतका का चेहरा पत्थर से कुचला गया था।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई में 22 गवाह और 67 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रेमलाल को दोषी ठहराया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया कि प्रेमलाल पत्नी को ‘काली और मोटी’ कहकर ताना मारता था और हत्या से पहले उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। अदालत ने सजा में एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भी शामिल किया है।
