अफीम डोडा—चूरा तस्करी मामले में दो दोषियों को 12 साल की जेल
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बांसवाड़ा, 18 दिसम्बर: जिला एवं सत्र न्यायालय तथा एनडीपीएस प्रकरण के विशिष्ट न्यायाधीश रामसुरेश प्रसाद ने अफीम डोडा—चूरा तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों शंकरलाल और भरतलाल को 12-12 साल की कैद की सजा सुनाई और उन्हें 1.20 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश भी जारी किया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अगस्त 2020 को सल्लोपाट थाने के नागेन्द्रसिंह व जिला विशेष टीम ने नेशनल हाईवे पर वाहन जांच के दौरान भीलकुआं की ओर से आ रही बोलेरो को रोका। वाहन में चालक शंकरलाल, उसके साथी भरतलाल और महिला अनिता सवार थे। महिला मौके का फायदा उठाकर भाग गई। तलाशी में वाहन से 123 किलो अफीम डोडा—चूरा बरामद हुआ।
लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महिला अनिता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। वहीं शंकरलाल और भरतलाल को अवैध अफीम डोडा—चूरा परिवहन का दोषी पाया गया। न्यायालय ने उन्हें लंबी कैद और अर्थदंड से दंडित करते हुए कानून के अनुरूप सजा सुनिश्चित की।
