पुरानी रंजिश में की चाकू से हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
Share
उदयपुर, 7 जनवरी: अंबामाता थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई चाकूबाजी और हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, उदयपुर की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सेशन न्यायाधीश दमयंती पुरोहित ने सुनाया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश गुप्ता के अनुसार 27 मई 2022 की शाम करीब 6:30 बजे आरोपी अयूब खान उर्फ मदुरिया ने स्वरूप विलास होटल के सामने परिवादी तकरीर अहमद और उसके बड़े पिता अहमद हुसैन का रास्ता रोका। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल अहमद हुसैन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि तकरीर अहमद गंभीर रूप से घायल हुआ।
घटना के बाद अंबामाता थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गहन जांच की। जांच के दौरान चाकू, मोटरसाइकिल, खून से सने कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट जैसे 35 दस्तावेज और 19 चश्मदीद गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए।
लंबे विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने हत्या के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड तथा चोट पहुंचाने के अपराध में दो वर्ष का साधारण कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में न मानते हुए मृत्युदंड से इनकार किया, लेकिन समाज में सख्त संदेश देने के लिए कठोर सजा आवश्यक बताई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
