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डूंगरपुर मॉल नीलामी विवाद: 5 करोड़ के नुकसान का आरोप, ACB में शिकायत

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डूंगरपुर मॉल नीलामी विवाद: 5 करोड़ के नुकसान का आरोप, ACB में शिकायत

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डूंगरपुर, 14 जनवरी: डूंगरपुर में शहर के जिला अस्पताल के सामने 7 साल पहले बने शॉपिंग मॉल को सस्ते दामों पर बेचने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। निर्दलीय पार्षद नितिन प्रकाश ने स्वायत्त शासन मंत्री और एसीबी में शिकायत की है कि 14.65 करोड़ रुपए मूल्य के इस मॉल को केवल 9.46 करोड़ में बेचकर नगर परिषद को करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
पार्षद ने आरोप लगाया कि जुलाई 2025 में हुई नीलामी में केवल एक ही फर्म ने भाग लिया, जबकि नगर परिषद इसे नियमों के अनुसार आयोजित नीलामी बता रहा है। 3 मंजिला मॉल में कुल 33 दुकानें और रूफटॉप रेस्टोरेंट की योजना थी। निर्माण के लिए 12,250 वर्ग फीट जमीन का उपयोग हुआ, जिसकी केवल जमीन की बाजार कीमत ही 12.25 करोड़ रुपए है।
नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि नीलामी में बोलीदाता निलेश पुत्र रतनलाल गांधी ने 9.46 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसमें से मात्र 15 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। शेष 35 प्रतिशत राशि नियमानुसार 120 दिनों में जमा करनी थी, जो अब तक नहीं हुई। इसके चलते 9 प्रतिशत ब्याज लागू हो चुका है।
13 जनवरी को बोलीदाता को नोटिस जारी कर शेष राशि 180 दिनों में जमा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि राशि जमा नहीं होती है, तो जमा की गई 15 प्रतिशत राशि जब्त कर नीलामी रद्द की जाएगी। पार्षद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और नीलामी से हुए राजस्व नुकसान की एसीबी से विशेष जांच कराने की अपील की है।

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