मासूम बेटी और उसकी सहेली से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास
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शराब पिलाकर करता था बच्चियों से दुष्कर्म
उदयपुर, 22 जनवरी : रिश्तों को तार-तार करने वाले एक जघन्य मामले में उदयपुर के विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय संख्या-2) ने सौतेले पिता को कड़ी सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने बताया कि मामला पुलिस थाना मावली का है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 22 मार्च 2025 को नाबालिग पीड़िता ने ‘महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र’ में अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसका सौतेला पिता उसे हॉस्टल से ले आया। आरोपी ने न केवल अपनी मासूम बेटी को शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया, बल्कि घर पर रहने आई उसकी सहेली को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। मना करने पर आरोपी बच्चियों को जान से मारने की धमकी देता था।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ी पैरवी की और कोर्ट के समक्ष 17 गवाह एवं 48 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी को अपनी ही सौतेली बेटी और उसकी मासूम सहेली के साथ दुष्कर्म और प्रताड़ना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1 लाख 25 हजार जुर्माने का दंडादेश जारी किया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बच्चों के विरुद्ध ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के साथ-साथ पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) दिलाने के भी आदेश जारी किए हैं।
