नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
Share
प्रतापगढ़, 23 जनवरी : प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रतापगढ़ डॉ. प्रभात अग्रवाल ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त पिंकू उर्फ पिकेंश (23) पुत्र लक्ष्मण मीणा, निवासी लक्ष्मणगढ़, थाना सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया। अलग-अलग सजाओं को मिलाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया।
प्रकरण के अनुसार 6 जुलाई 2024 की रात नाबालिग बालिका घर के बाहर सो रही थी, सुबह वह लापता मिली। बाद में आरोपी ने परिजनों को फोन कर बालिका को उठा ले जाने और पत्नी बनाकर रखने की बात स्वीकार की।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशन लाल कुमावत ने 17 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं और कड़ी सजा से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
