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घर में घुसकर चाकू से हमला, 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा

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घर में घुसकर चाकू से हमला, 6 दोषियों को 7-7 साल की सजा

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एडीजे कोर्ट का कड़ा फैसला, सभी पर 11-11 हजार रुपए जुर्माना
डूंगरपुर, 28 जनवरी:
डूंगरपुर जिले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने जानलेवा हमले के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव का है, जहां आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला किया था।
अपर लोक अभियोजक उदय सिंह ने बताया कि 8 नवंबर 2018 को मोदर गांव निवासी जीवराज ताबियाड़ अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान गांव के किशन ताबियाड़ अपने साथ बाबू, अश्विनी, किरण, कावा और रूपा ताबियाड़ को लेकर उसके घर पहुंचा। सभी आरोपियों ने जीवराज के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान बाबू ताबियाड़ ने चाकू से जीवराज के पेट पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद आरोपियों के फरार होने पर पीड़ित की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच पूर्ण होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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