6 साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद
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पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया
सलूंबर, 12 मई: सलूंबर की पॉक्सो कोर्ट ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी की अदालत में हुई।
घटना 12 दिसंबर 2024 को सेमारी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला था। घटना के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया।
विशेष लोक अभियोजक रणजीत पुर्बिया ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान और 35 लिखित एवं भौतिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के मानसिक और सामाजिक नुकसान को देखते हुए आर्थिक दंड भी लगाया गया। निर्णय के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे बाल अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश बताया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर सजा से समाज में अपराधियों के मन में डर पैदा होगा। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।
