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अनुसूचित क्षेत्र को आरक्षण दिलाने की पैरवी तेज

Rajasthan

अनुसूचित क्षेत्र को आरक्षण दिलाने की पैरवी तेज

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सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा से की चर्चा, करीब एक लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
उदयपुर, 30 जून:
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी में टीचिंग एसोसिएट (संविदा) भर्ती-2026 में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से विस्तृत चर्चा कर मांगपत्र सौंपा। सांसद ने बताया कि राज्य सरकार का इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख है, जिससे अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों और क्षेत्र के करीब एक लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद जगी है।
डॉ. रावत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं पंचम अनुसूची के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण लागू है, लेकिन टीचिंग एसोसिएट भर्ती-2026 में इसका प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने भर्ती विज्ञापन में संशोधन कर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण, अनुभव में 30 प्रतिशत वेटेज तथा आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की मांग की। उन्होंने बताया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का भी रुख सकारात्मक है। सांसद ने कहा कि पूर्व में 1995, 1996, 1999, 2009 और 2016 में भी आदिवासी हित में ऐसे निर्णय लिए जा चुके हैं।

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