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चुनाव में खर्च की सीमा तय, नगर निगम पार्षद प्रत्याशी 3.50 लाख तक कर सकेंगे व्यय

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चुनाव में खर्च की सीमा तय, नगर निगम पार्षद प्रत्याशी 3.50 लाख तक कर सकेंगे व्यय

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नगर परिषद में 2.50 लाख और नगरपालिका में 1.50 लाख की सीमा; चुनाव परिणाम के 15 दिन में देना होगा खर्च का हिसाब
उदयपुर, 25 अगस्त:
नगर निकाय चुनाव 2026 में पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर सीमा तय कर दी गई है। नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद में यह सीमा 2.50 लाख और नगरपालिका में 1.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा।
नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को टीआरआई सभागार में हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं डीआईजी स्टाम्प रागिनी डामोर ने की। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रकोष्ठ के सह प्रभारी महेंद्र सिंह सीमर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय के लिए विभिन्न सामग्री और सेवाओं की दरों के निर्धारण पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने व्यय की निगरानी, निर्धारित सीमा में खर्च और उसका रिकॉर्ड रखने संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी।
परिणाम के 15 दिन में देना होगा हिसाब
अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अपना निर्वाचन व्यय विवरण संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें चुनाव के दौरान निर्धारित मदों में किए गए खर्च का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निर्वाचन व्यय संबंधी नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा निर्धारित दर और सीमा के अनुरूप ही चुनावी गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया गया।

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