आईटीआर भरने में देरी पड़ सकती है भारी, 31 जुलाई है अहम तारीख

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समय पर रिटर्न नहीं भरा तो 5 हजार रुपये तक जुर्माना, विशेषज्ञों ने फॉर्म-26एएस और एआईएस जांचने की दी सलाह
उदयपुर, 5 जुलाई:
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स और आईटीआर-1 एवं आईटीआर-2 श्रेणी के करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। निर्धारित समयसीमा चूकने पर आय के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए कर विशेषज्ञ समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं।
सीए (डॉ.) ऋषि अग्रवाल के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26एएस और एआईएस का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि टीडीएस और वित्तीय लेन-देन का सही विवरण दर्ज हो सके तथा भविष्य में आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सके। वहीं जिन व्यवसायियों और पेशेवरों का टैक्स ऑडिट आवश्यक नहीं है, वे इस वर्ष 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे, जबकि टैक्स ऑडिट वाले मामलों की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।