निगम की टीमें मैदान में उतरीं, उल्लंघन की शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय
उदयपुर, 20 अगस्त: नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होते ही उदयपुर में सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार वाले होर्डिंग-बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। नगर निगम की टीमों ने बुधवार रात से शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई शुरू की और गुरुवार को भी कई स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई गई।
आचार संहिता के दौरान सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और अन्य प्रचार सामग्री से संबंधित विज्ञापन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाए जा सकेंगे। निगम की टीमें ऐसे होर्डिंग-बैनर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखेंगी।
शिकायत के लिए कंट्रोल रूम
आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद कार्यालय में आचार संहिता कंट्रोल रूम बनाया गया है। आचार संहिता प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़या ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत जिला नियंत्रण कक्ष के 0294-2413506 नंबर पर की जा सकती है।
इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट की पहली मंजिल स्थित कमरा नंबर 219 में नियंत्रण एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक 24 घंटे कार्य करेगा। इसका फोन नंबर 0294-2420028 है। प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, उदयपुर को दी गई है।
मतदान से स्ट्रांग रूम तक तैयारियों की समीक्षा
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने गुरुवार को निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी, सह प्रभारी और रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी कार्य गंभीरता और आपसी समन्वय के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं, मतदान दलों, ईवीएम-वीवीपैट, स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र, निर्वाचन सामग्री, कार्मिकों, प्रशिक्षण, परिवहन, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह, एडीएम जितेंद्र ओझा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
मतदान केंद्र के 100 मीटर में मोबाइल पर रोक
चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन, वायरलेस सेट अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने या उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर भी निर्धारित सीमा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी। प्रशासन की ओर से चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।