पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपए जुर्माना; नहीं देने पर 10 माह अतिरिक्त सजा
बांसवाड़ा, 25 सितम्बर: कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकत करने के करीब दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
चॉकलेट देकर करता था हरकत
मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी अपने बच्चे को लेने स्कूल आया था। पार्किंग में खेल रही एलकेजी-यूकेजी की छह और पांच वर्ष की बच्चियों को उसने चॉकलेट दी और उनके साथ गलत हरकत की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ऐसी हरकत कई बार की, जिसके बाद बच्चियां स्कूल जाने से डरने लगीं। उन्होंने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी की तलाश शुरू की और घटना वाले दिन बच्चियों के इशारे पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे स्कूल प्राचार्य और संचालक के समक्ष ले जाया गया, जहां से पुलिस को सौंप दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोप साबित किए। इसके बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।