ट्रेलर चालक की हत्या और लूट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
चित्तौड़गढ़, 25 अप्रैल: करीब 12 साल पुराने ट्रेलर चालक लूट और हत्या मामले में चित्तौड़गढ़ की अपर सेशन न्यायालय संख्या-2 ने मुख्य आरोपी दिनेश उर्फ दशरथ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने कहा कि हत्या, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है।
अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि मामला वर्ष 2014 में चंदेरिया थाने में दर्ज हुआ था। अजमेर निवासी खलासी कानाराम ने रिपोर्ट दी थी कि वह चालक हरलाल के साथ सीमेंट लेकर दिल्ली जा रहा था। ओछड़ी पुलिया के पास ट्रेलर खराब होने पर दोनों केबिन में सो गए। सुबह तड़के दो बदमाश ट्रेलर में घुसे और पैसे मांगने लगे। विरोध करने पर चालक हरलाल पर चाकू से हमला कर दिया।
बदमाश 35 हजार रुपए, मोबाइल, चांदी का कड़ा और सोने के लॉन्ग लूटकर फरार हो गए। गंभीर घायल हरलाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जांच के दौरान पुलिस ने छोटी सादड़ी निवासी दिनेश उर्फ दशरथ को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में एक आरोपी अब भी फरार है, जबकि अन्य आरोपियों पर पहले ही फैसला हो चुका है।