रेलवे के नए कैंसलेशन नियम लागू, यात्रियों को समय का रखना होगा खास ध्यान

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समय के अनुसार कटेगा रिफंड
उदयपुर, 26 मार्च:
भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक के लिए टिकट कैंसलेशन के नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य टिकटों के दुरुपयोग और दलाली पर रोक लगाना है, जिससे वास्तविक यात्रियों को राहत मिल सके।
नए प्रावधानों के अनुसार ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट रद्द कराने पर निर्धारित शुल्क काटकर अधिकांश राशि वापस मिलेगी। 72 से 24 घंटे के बीच कैंसलेशन पर किराए का 25 प्रतिशत, 24 से 8 घंटे के बीच 50 प्रतिशत काटा जाएगा। वहीं, यदि ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय बचा हो, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा
रेलवे ने यात्रियों को एक और राहत देते हुए ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी है। इससे यात्रियों को अंतिम समय में अपनी योजना में बदलाव करने में सहूलियत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन नियमों से टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।