मासूम से दुष्कर्म के दोषी दुकानदार को उम्रकैद

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सलूंबर पॉक्सो कोर्ट का फैसला, विरोध करने पर कुदाली से किया था हमला
सलूंबर, 15 मई:
सलूंबर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी दुकानदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं तथा दोषी किसी भी प्रकार की रियायत के पात्र नहीं हैं।
बिस्किट खरीदने गई थी पीड़िता
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता गांव की एक दुकान पर बिस्किट खरीदने गई थी। आरोपी दुकानदार ने बकाया पैसे मांगने पर उसका मोबाइल छीन लिया और मोबाइल लौटाने के बहाने जबरन दुकान के पीछे बने कमरे में ले गया। वहां आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर कुदाली से हमला
पीड़िता द्वारा विरोध करने और शोर मचाने की धमकी देने पर आरोपी ने कुदाली से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी दौरान एक महिला सह-आरोपी मौके पर पहुंची और पीड़िता को होश में लाने के बाद उसके साथ मारपीट की।
19 गवाह और 41 दस्तावेज पेश
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत पुर्बिया ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए 19 गवाह और 41 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।