अवैध मॉडिफाइड लग्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई, 4 बसें सीज; 6 पर 85 हजार का जुर्माना
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग का बालीचा चौराहे पर संयुक्त अभियान, सड़क सुरक्षा से समझौता करने वालों पर सख्ती
उदयपुर, 20 जुलाई: सड़क सुरक्षा और यात्रियों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और परिवहन विभाग ने सोमवार को बालीचा चौराहे पर अवैध रूप से संचालित तथा अनधिकृत संशोधन (मॉडिफिकेशन) वाली स्लीपर एवं लग्जरी बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 10 बसों की जांच की गई, जिनमें गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 4 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि 6 बसों के चालान बनाकर करीब 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के नियमों का उल्लंघन तथा बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव पाए गए।
अभियान में डीएलएसए सचिव राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड तथा परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया और तेजपाल मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। डीएलएसए ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सहयोग करें तथा आवश्यकता होने पर स्थायी लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराएं।
