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प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त का कार्यालय सील

Rajasthan

प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त का कार्यालय सील

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लोक अदालत के आदेश की अवहेलना पड़ी महंगी
नंदी गौशाला में गौवंश की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देशों की पालना नहीं होने पर कार्रवाई
उदयपुर, 25 सितम्बर:
स्थायी लोक अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त कार्यालय को सील कर दिया गया। कोर्ट की टीम ने एक दिन की मोहलत दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिले।
मामला नंदी गौशाला में गौवंश के लिए चारा, पानी, शेड, सफाई, पानी निकासी और देखभाल जैसी व्यवस्थाओं से जुड़ा है। स्थायी लोक अदालत ने गौशाला में छह माह के चारे की अग्रिम व्यवस्था, बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशाला में शिफ्ट करने, पर्याप्त शेड व पक्के फर्श, साफ पानी और जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा 10 कर्मचारियों की नियुक्ति, गौवंश की संख्या का सत्यापन, रिकॉर्ड संधारण, नियमित टीकाकरण, उपचार और सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए गए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर प्रार्थी ने निष्पादन प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने नगर परिषद कार्यालय व आयुक्त के वाहन को कुर्क कर सील करने तथा 50 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए थे। बैंक खातों के स्टेटमेंट भी मांगे गए थे।
गुरुवार को कोर्ट की टीम प्रार्थी के साथ नगर परिषद पहुंची थी। उस समय आयुक्त ने निकाय चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए एक दिन की मोहलत मांगी थी। सहमति के बाद समय दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में आदेश की पालना नहीं हुई। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट की टीम ने आयुक्त कार्यालय सील कर दिया। मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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