बांसवाड़ा, 5 मई: जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने वर्ष 2021 के इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद दोष सिद्ध मानते हुए यह निर्णय दिया।
प्रकरण में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी रात में घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। उस समय परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे।
अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। एफएसएल जांच और डीएनए साक्ष्य मामले में अहम साबित हुए।