₹2.21 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कमर्शियल कोर्ट ने भवन कुर्क कर जारी किए निर्देश
उदयपुर, 13 मई : उदयपुर में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। वाणिज्य न्यायालय (कमर्शियल कोर्ट) के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मामला विभाग और राज्य सरकार द्वारा लंबे समय तक अदालती आदेश के बावजूद ₹2 करोड़ 21 लाख की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 में वाणिज्य न्यायालय ने एक प्रकरण में जल संसाधन विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ भुगतान संबंधी डिक्री जारी की थी। अदालत ने निर्धारित राशि संबंधित पक्ष को देने के निर्देश दिए थे, लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन को कुर्क करने के आदेश दिए। इसके बाद अब भवन की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
नीलामी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। इच्छुक व्यक्तियों को बोली लगाने का अवसर दिया गया। जानकारी के अनुसार, नीलामी प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई थी। न्यायालय के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में कराई जा रही है।
इस कार्रवाई को सरकारी विभागों द्वारा अदालती आदेशों की पालना में लापरवाही का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते भुगतान कर दिया जाता, तो सरकारी संपत्ति की नीलामी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मामले को लेकर शहर में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा। आमजन भी यह देखकर हैरान रहे कि सरकारी विभाग के कार्यालय भवन तक को अदालत के आदेश पर नीलामी प्रक्रिया में शामिल करना पड़ा। अब सभी की नजरें नीलामी के अंतिम परिणाम और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।