नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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पॉक्सो कोर्ट ने 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया, पीड़िता को प्रतिकर योजना से डेढ़ लाख रुपए देने के आदेश
चित्तौड़गढ़, 1 अक्टूबर:
चित्तौड़गढ़ की पॉक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को राज्य की प्रतिकर योजना के तहत डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि देने के आदेश दिए हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट के अनुसार आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी दी। डर के कारण पीड़िता कुछ समय तक चुप रही। बाद में वह गर्भवती हुई तो घटना सामने आई और परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 40 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश लता गौड़ ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।