उदयपुर, 7 अक्टूबर: राशन कार्ड से जुड़ी सूचना देने में सात महीने की देरी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण), उदयपुर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला वल्लभनगर निवासी प्रकाश चन्द्र सालवी की आरटीआई से जुड़ा है। सालवी ने राशन कार्ड संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन समय पर सूचना नहीं मिली। आयोग ने 3 फरवरी 2026 को 30 दिन में सूचना देने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने करीब सात महीने बाद जवाब दिया। जवाब में बताया गया कि परिवादी के दो राशन कार्ड बने थे और दोनों ही गलती से डिलीट हो गए। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने एक कार्ड दोबारा सक्रिय कराने के लिए अतिरिक्त खाद्य आयुक्त को पत्र लिखा। आयोग ने देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 21 दिन में जुर्माना जमा कराने के निर्देश दिए।